अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी करार, सजा 14 काे

Updated at : 13 Jun 2024 9:10 PM (IST)
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अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी करार, सजा 14 काे

न्यायिक दंडाधिकारी रूबी कुमारी ने रामदीरी में पकड़ाये अवैध हथियार मामले से जुड़े मुकदमे मटिहानी थाना कांड संख्या 9/ 2023 की सुनवाई करते हुए इस मामले में अपना बड़ा फैसला सुना दिया है.

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बेगूसराय. न्यायिक दंडाधिकारी रूबी कुमारी ने रामदीरी में पकड़ाये अवैध हथियार मामले से जुड़े मुकदमे मटिहानी थाना कांड संख्या 9/ 2023 की सुनवाई करते हुए इस मामले में अपना बड़ा फैसला सुना दिया है. न्यायालय ने मटिहानी थाना के रामदीरी नकटी टोला निवासी आरोपित अनंत कुमार को अवैध हथियार का जखीरा रखने में दोषी पाया और सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 जून की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी राधेश्याम प्रसाद ने कुल पांच गवाहों की गवाही करायी, जबकि आरोपित की ओर से अधिवक्ता अनिल पंडित ने न्यायालय में आरोपित का पक्ष रखा. न्यायालय ने आरोपित अनंत कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) ए समेत अन्य धाराओं में दोषी घोषित किया है. आरोप है कि मटिहानी थाना को दिनांक 22 जनवरी 2023 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आरोपित अनंत कुमार बड़े पैमाने पर हथियार खरीद बिक्री कर रहा है तथा इसके पास हथियार का अवैध जखीरा एवं कारतूस है. सूचना पर सशस्त्र बल के साथ सुबह चार बजे थाना से प्रस्थान किया, जैसे ही राम दीरी नकटी टोला पहुंचे देखें कि एक व्यक्ति प्लास्टिक का थैला लेकर आ रहा है. पुलिस बल को देखते ही भागने लगा. मगर पुलिस बल ने आरोपित को पकड़ लिया. नाम पूछने पर अपना नाम अनंत कुमार बताया. आसपास की गवाह को खोज परंतु उसके डर से कोई भी गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ तो पुलिस बल से ही सिपाही मोहम्मद नियाज आलम एवं नंद कुमार को गवाह बनाया गया. आरोपित की तलाश में आरोपित के पास से छह देसी पिस्टल एवं एक पिस्टल, दो मैगजीन एवं कुल 17 गोली बरामद किया गया.

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