सात साल सजा वाले मुकदमों का िकया जायेगा फ्री ट्रायल
Updated at : 14 Jan 2020 8:02 AM (IST)
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बेगूसराय : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सतीश कुमार झा ने शनिवार को बेगूसराय जेल के अंदर बेगूसराय जेल में बंद आरोपितों को नयी कानून की जानकारी दी. इस अवसर पर जेल सुपरिटेंडेंट बृजेश मेहता पैनल अधिवक्ता शशिभूषण सिंह, मणिभूषण कुमार, प्रिया रंजना कुमारी एवं कार्यालय सहायक सौरभ कुमार उपस्थित हुए. इस अवसर पर […]
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बेगूसराय : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सतीश कुमार झा ने शनिवार को बेगूसराय जेल के अंदर बेगूसराय जेल में बंद आरोपितों को नयी कानून की जानकारी दी. इस अवसर पर जेल सुपरिटेंडेंट बृजेश मेहता पैनल अधिवक्ता शशिभूषण सिंह, मणिभूषण कुमार, प्रिया रंजना कुमारी एवं कार्यालय सहायक सौरभ कुमार उपस्थित हुए.
इस अवसर पर सचिव श्री झा ने बताया कि महिला उत्पीड़न से संबंधित मुकदमों, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधित मामलों, आर्थिक दशा बिगाड़ने वाले मामले को छोड़कर ऐसे मामले जिनमें सात साल सजा तक का प्रावधान है. ऐसे मामलों को अगर आरोपित चाहे तो फ्री ट्रायल यानी विचारण से पूर्व मामले का निष्पादन करा सकते हैं.
वैसे मामले जिनमें प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल नहीं हुई है. यह कानून नालसी मुकदमा पर भी लागू होगा. इसके लिए आरोपित को न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल करनी होगी. प्राधिकार सचिव ने लगभग 200 काराधीन आरोपितों को यह जानकारी दी. यह जानकारी प्राधिकार के सचिव सतीश कुमार झा ने दी.
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