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थानाध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश

Updated at : 14 Jan 2020 8:00 AM (IST)
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थानाध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश

बेगूसराय : किशोर न्यायालय के प्रभारी पीठासीन पदाधिकारी रघुवीर प्रसाद एवं सदस्य उमेश चौधरी एवं लता कुमारी ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 518/18 की सुनवाई करते हुए न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर मुफस्सिल थानाध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर किशोर न्यायालय में स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया. यह मामला किशोर अपचारी के विरुद्ध […]

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बेगूसराय : किशोर न्यायालय के प्रभारी पीठासीन पदाधिकारी रघुवीर प्रसाद एवं सदस्य उमेश चौधरी एवं लता कुमारी ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 518/18 की सुनवाई करते हुए न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर मुफस्सिल थानाध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर किशोर न्यायालय में स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया. यह मामला किशोर अपचारी के विरुद्ध मामला चल रहा है. जिसमें किशोर न्यायालय ने मुफस्सिल थानाध्यक्ष से अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल करने हेतु कई बार पत्र लिख चुकी है. किशोर न्यायालय ने 17 जुलाई 2019 को भी पत्र पुलिस उपाधीक्षक के माध्यम से थानाध्यक्ष को भेजी थी.

आज तक थानाध्यक्ष द्वारा अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया, तब किशोर न्यायालय ने थानाध्यक्ष के लापरवाही एवं न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर सख्त रुख अपनाते हुए एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया. साथ ही आदेश का पालन नहीं होने पर थानाध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा वरीय पदाधिकारी को भेजी जायेगी.
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