बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में एक व्यक्ति और उसके पुत्र को सोमवार को आजीवन कारावास और 14-14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज किशोर राय ने अक्टूबर 2015 में एक महिला की हत्या के मामले में दोषी ठहराये गये अलीजान मियां और उसके बेटे शब्बीर मियां को आजीवन कारावास और 14-14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अलीजान और शब्बीर पर अपनी पड़ोसन उक्त महिला पर डायन होने का आरोप लगाकर उसकी 21 अक्टूबर 2015 को हत्या कर देने का आरोप था. इस मामले में महिला के रिश्तेदार ने नवकोठी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी.