आरोपित हत्या से दोषमुक्त शस्त्र अधिनियम में दोषी

Updated at : 25 Jul 2018 8:00 AM (IST)
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आरोपित हत्या से दोषमुक्त शस्त्र अधिनियम में दोषी

बेगूसराय (कोर्ट). फास्ट ट्रैक के पीठासीन पदाधिकारी मनमोहन चौधरी ने हत्या मामले के आरोपित गढ़पुरा थाने के हरखपुरा निवासी अरुण दास को अंतर्गत धारा 302, 201 भादवि में दोषमुक्त करते हुए शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की […]

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बेगूसराय (कोर्ट). फास्ट ट्रैक के पीठासीन पदाधिकारी मनमोहन चौधरी ने हत्या मामले के आरोपित गढ़पुरा थाने के हरखपुरा निवासी अरुण दास को अंतर्गत धारा 302, 201 भादवि में दोषमुक्त करते हुए शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है.
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार ने 12 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि नौ मार्च 2004 को 12:00 बजे दिन में ग्राम हरखपुरा में ग्रामीण सूचक शंकर दास के आठ वर्षीय पुत्र रामबाबू की गोली मारकर हत्या कर दी.
घटना की प्राथमिकी सूचक ने गढ़पुरा थाना कांड संख्या 43/2004 के तहत दर्ज करायी थी.
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