बांका. एडीजे टू अतुलवीर सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुये चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही कोर्ट ने चारों के उपर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नही करने पर आरोपितों को अतिरिक्त छह माह साधारण कारावास भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा भागलपुर लोदीपुर निवासी महताब आलम, रजौन थाना क्षेत्र के भूसिया गांव निवासी राजीव यादव, शुभम कुमार उर्फ राजरंजन व बीनू कुमार उफ ऋतिक रंजन को सुनायी है. घटना 9 जुलाई 2023 की है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार घटना के दिन उक्त आरापितों ने रजौन थाना क्षेत्र के खैरा पेट्रोल पंप के समीप रजौन कठचार गांव निवासी अमरेंद्र प्रसाद सिंह का पुत्र आदित्य राज उर्फ भानू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. मामले को लेकर मृतक के पिता के फर्द बयान पर भागलपुर के बरारी थाना में उक्त चारों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसमें घटना का जिक्र करते हुये कहा था कि आदित्य राज उर्फ भानू सिंह को प्रोफेसर कॉलनी रजौन से शुभम कुमार अपनी बाइक पर बैठा कर खैरा पेट्रोल पंप ले गया था. जहां पूर्व से ही राजीव यादव मौजूद था. जिसके साथ भागलपुर लोदीपुर निवासी महताब आलम था, जो उस समय तेरहमाईल में रहता था. महताब आलम ने आदित्य राज उर्फ भानू सिंह को गोली मार दी. रजौन अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए जख्मी अवस्था में युवक को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां उनकी मौत हो गयी थी. मामले को लेकर कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी हीरालाल सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंददेव चौधरी, विनोद कुमार मिश्रा व रामकिशोर यादव ने हिस्सा लिया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

