हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 16 Mar 2026 9:05 PM (IST)
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हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

एडीजे टू कुमार अमित मनु की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में विचारण के बाद दोष सिद्ध होने पर एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.

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बांका. एडीजे टू कुमार अमित मनु की अदालत ने सोमवार को हत्या के एक मामले में विचारण के बाद दोष सिद्ध होने पर एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने आरोपी के ऊपर 25 हजार अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नही करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा अमरपुर थाना क्षेत्र के कामदेवपुर निवासी सुखारी तांती को सुनायी है. घटना 28 जुलाई 2020 की है. घटना के दूसरे दिन कामदेवपुर गांव निवासी रुसा देवी के फर्द बयान पर स्थानीय थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जिसमें घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि घटना के दिन उनका पति अजय तांती गांव के समीप लिलौर बहियार में बकरी चराने गया था. जहां आरोपी लाठी व डंडा लेकर था और पति को गाली गलौज कर रहा था. इसी दौरान लाठी व डंडा से प्रहार कर पति का सिर फोड़ दिया, जिससे वह गंभीर रुप से जख्मी हो गये और जोर-जोर से चिल्लाने लगा. शोर सुनकर आस-पास के लोग वहां जुट गये. लोगों को आता देख आरोपी मौके पर से फरार हो गया. परिजनों व ग्रामीणों की मदद से बेहोशी हालत में जख्मी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल अमरपुर लाया. जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया था. भागलपुर मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी. कोर्ट में मामले की बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राहुल कुमार सहनी एवं बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता प्रकाश सिंह ने हिस्सा लिया.

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SHUBHASH BAIDYA

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