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चना सत्तू पैकेट पर लेबलिंग नहीं रहने को लेकर प्रोपराइटर पर 25 हजार का जुर्माना

अपर समाहर्ता के न्यायालय ने लगाया जुर्माना

बांका. चना सत्तू पैकेट में लेबलिंग नहीं रहने की वजह से प्रोपराइटर पर अपर समाहर्ता के न्यायालय ने 25 हजार का जुर्माना लगाया. जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी जांच के क्रम में कटोरिया प्रखंड अंतर्गत विश्वकर्मा नगर स्थित जय शिव फूड प्रोडक्ट्स के प्रोपराइटर रौशन कुमार वर्णवाल के प्रतिष्ठान से चना सत्तू का नमूना संकलित कर पटना के अगमकुंआ में मौजूद संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा था. जांच में नमूना गुणवत्ता पूर्ण पाया गया. लेकिन, पैकेजिंग लेबल पर बैच नंबर और पैकिंग की तिथि इत्यादि अंकित नहीं किया गया था. लेबलिंग से संबंधित इन त्रुटियों के कारण संबंधित नमूना को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मिस ब्रांडेड घोषित कर दिया गया. जांच के क्रम में यह प्रमाणित हुआ कि खाद्य पदार्थ पर फूड पैकेजिंग और लेबलिंग से संबंधित नंबर नहीं है. लिहाजा, अपर समाहर्ता के न्यायालय ने प्रोपराइटर को इस मामले में दोषी पाये जाने व प्रोपराइटर का प्रथम दोष रहने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अंतर्गत 25,000 हजार राशि का जुर्माना लगाया.

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