दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा

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बांकाः मासूम के साथ दुष्कर्म मामले का आरोपी पंजवारा थाना क्षेत्र के बाराटीकर गांव निवासी गुड्डू को कोर्ट ने आजीवन उम्र कैद की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जेके सिन्हा के कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने चार साल की बच्ची के साथ पिछले साल 15 अगस्त को दुष्कर्म किया […]

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बांकाः मासूम के साथ दुष्कर्म मामले का आरोपी पंजवारा थाना क्षेत्र के बाराटीकर गांव निवासी गुड्डू को कोर्ट ने आजीवन उम्र कैद की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जेके सिन्हा के कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने चार साल की बच्ची के साथ पिछले साल 15 अगस्त को दुष्कर्म किया था. बच्ची अपनी नानी घर में सोयी हुई थी.

आरोपी उस घर में खैनी मांगने आया था. खैनी नहीं मिलने पर वापस जाते हुए आरोपी ने मासूम का घर से अपहरण कर लिया व पास के सामुदायिक भवन के पास ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद उसे वहीं फेंक दिया था.

परिवार वाले के खोजबीन पर बच्ची को वहां से वापस लाया गया व अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की सुनवाई को पूरा कर कोर्ट ने उसे तीन दिन पूर्व दोषी करार दिया था. कोर्ट ने मंगलवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनायी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मानवाधिकार आयोग की हेमलता जायसवाल व राजकिशोर सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अर्चना वर्मा ने भाग लिया.

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