बांका : पंचायत चुनावों के बांका जिले में दीर्घावधि तक चलने की वजह से जिले में दोबारा निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी है. पूर्व में जारी निषेधाज्ञा की अवधि 30 अप्रैल को समाप्त हो गयी. इस अवधि के बीतने पर अनुमंडल दंडाधिकारी अविनाश कुमार ने पुन: बांका सहित जिले भर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है.
हालांकि इस आदेश से पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात पार्टी, हाट बाजार, अस्पताल ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र छात्राओं को मुक्त रखा गया है. अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश में आचार संहिता उल्लंघन करने वाली किसी भी गतिविधि को भी वर्जित कर दिया गया है.