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सासाराम मंडल कारा के कारा अधीक्षक का वेतन बंद करने का आदेश

Updated at : 30 Apr 2024 10:09 PM (IST)
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सासाराम मंडल कारा के कारा अधीक्षक का वेतन बंद करने का आदेश

जिला कोषागार पदाधिकारी सासाराम

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औरंगाबाद ग्रामीण. व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शोभित सौरभ ने मदनपुर थाना कांड संख्या-144/05, जीआर-2015/2005 में सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक सासाराम मंडल कारा के कारा अधीक्षक का वेतन बंद करने का आदेश दिया है और कहा है कि जिला कोषागार पदाधिकारी सासाराम आदेश का अनुपालन करते हुए अपने द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद को अवगत कराएं, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह वाद 20 साल पुराना है. उच्च न्यायालय पटना द्वारा इसे यथाशीघ्र निबटारा करने का निर्देश दिया गया है. यह वाद भादंवि धारा -147/148/149/427, आर्म्स एक्ट और 17 सीएलए एक्ट के तहत है. कई वर्षों से कई बार प्रोडक्शन वारंट निर्गत किया गया है. अभियुक्त निराला जी उर्फ जगदीश यादव विशुनपुर ढिबरा नौहट्टा थाना कांड संख्या-36/03 में सासाराम जेल में बंद है. मंडल कारा सासाराम को उपस्थापन अधिपत्र विगत कई वर्षों से भेजा जा रहा है. न संतोषजनक जवाब आया और न ही उपस्थापित किया गया है. वाद दो दशक से लंबित है, जो न्यायालय आदेश का अवमानना है. इस अवहेलना के कारण ही न्यायालय ने यह वेतन बंद का कठोर निर्णय लिया है. इस आदेश की प्रतिलिपि आइजी जेल बिहार, समाहर्ता सासाराम, पुलिस अधीक्षक सासाराम, कोषागार पदाधिकारी सासाराम, काराधीक्षक मंडल कारा सासाराम को निर्गत किया गया है. सुनवाई की अगली तिथि 16 मई निर्धारित की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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