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आपदा पीड़ितों को मिलने वाली सुविधा की दी गयी जानकारी

Updated at : 02 Nov 2025 6:44 PM (IST)
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आपदा पीड़ितों को मिलने वाली सुविधा की दी गयी जानकारी

AURANGABAD NEWS.जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नेतृत्व में रविवार को कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत मिडिल स्कूल मुडिला में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस क्रम में पैनल अधिवक्ता लालमोहन सिंह ने आपदा पीड़ितों के लिए मिलने वाली विधिक सेवाएं के बारे में जानकारी दी.

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने चलाया विधिक जागरूकता अभियान प्रतिनिधि, अंबा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नेतृत्व में रविवार को कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत मिडिल स्कूल मुडिला में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस क्रम में पैनल अधिवक्ता लालमोहन सिंह ने आपदा पीड़ितों के लिए मिलने वाली विधिक सेवाएं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आपदा से बचाव के लिए प्रशिक्षण, विभिन्न आपदाओं से बचने के लिए पूर्व अभ्यास जरूरी है. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत इसके लिए विशेष कानून बनाये गये हैं. इसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों को उसके कर्तव्य पालन में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे एक साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. साथ ही आदिवासियों के अधिकारों से संबंधित जानकारी भी दी. उन्होंने कहा कि आदिवासियों के अधिकार के लिए सरकार की ओर से विशेष योजनाएं चलायी जा रही है. विभिन्न योजनाओं के तहत जनजाति युवाओं को सशक्त बनाने की प्रयास किया जा रहा है, ताकि आदिवासी समुदाय के लोगों को बुनियादी ढांचा, शिक्षा और आजीविका का में सुधार हो सके. इस मौके पर पराविधिक स्वयंसेवक राजकुमार पासवान, प्रधानाध्यापक सत्य प्रकाश, रंजनी देवी, साइका प्रवीन, नफिसा प्रवीन, पुष्पा कंवर, विकास कुमार, रामदेव राम आदि थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUJIT KUMAR

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