औरंगाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या मामले में 10 दोषियों को उम्रकैद, फैसले के बाद भावुक हुआ माहौल

Author Ragini Sharma|Edited by Ragini Shamra
Updated:
विज्ञापन

औरंगाबाद व्यवहार कोर्ट की तस्वीर

Bihar News: औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने बहुचर्चित हत्या मामले में 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. फैसले के बाद कोर्ट परिसर में भावुक दृश्य देखने को मिला.

विज्ञापन

Bihar News: औरंगाबाद कोर्ट का अहम फैसला. औरंगाबाद व्यवहार कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में बहुचर्चित हत्या मामले के 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जिला जज चतुर्थ दिव्या वशिष्ठ की अदालत ने सेशन ट्रायल संख्या 508/18 एवं 730/24 में सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया. इस फैसले के बाद कोर्ट परिसर में गंभीर और भावुक माहौल देखने को मिला.

किन धाराओं में हुई सजा

अपर लोक अभियोजक सुरजमल शर्मा के अनुसार, सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा धारा 147 के तहत 1 वर्ष की सजा और धारा 148 के तहत 2 वर्ष की सजा है. हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

मामले की पृष्ठभूमि

वकील सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह मामला 9 जून 2018 को दर्ज किया गया था. प्राथमिकी सूचक विनेश यादव के अनुसार, बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया था. इस दौरान अभियुक्तों के हमले में सुरजदेव यादव की मौत हो गई थी. जिसके बाद यह मामला काफी चर्चित हो गया था.

लंबे समय बाद आया फैसला

इस मामले में 22 जुलाई 2019 को आरोप तय किए गए थे. मुख्य आरोपी संतोष पासवान घटना के समय से ही जेल में बंद था. जबकि अन्य आरोपियों को 30 अप्रैल 2026 को दोषी करार दिया गया था. अब अदालत ने सभी को सजा सुनाते हुए न्यायिक प्रक्रिया को पूरा किया.

कोर्ट परिसर में भावुक दृश्य

फैसले के बाद कोर्ट परिसर का माहौल भावुक हो गया. दोषियों के परिवार की महिलाएं और बच्चे रोते-बिलखते नजर आए. वहीं कई आरोपियों के चेहरे पर भी पछतावा साफ दिखाई दिया.

पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा

अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार को उचित प्रतिकर (मुआवजा) दिलाया जाए. यह फैसला एक बार फिर यह साबित करता है कि कानून के सामने कोई भी अपराधी बच नहीं सकता. लंबे इंतजार के बाद आए इस निर्णय से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और समाज को भी एक कड़ा संदेश गया है.

औरंगाबाद से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट

Also Read:बिहार पहुंचे वियतनाम के राष्ट्रपति, सीएम सम्राट ने किया भव्य स्वागत

विज्ञापन
Ragini Sharma

लेखक के बारे में

By Ragini Sharma

मैं रागिनी शर्मा वर्तमान में पटना स्थित प्रभात खबर डिजिटल की टीम के साथ कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूं. यहां मैं बिहार के विभिन्न जिलों से जुड़ी अहम खबरों, राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों और ट्रेंडिंग विषयों पर काम कर रही हूं. मेरा उद्देश्य हर खबर को सरल, सटीक और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक न सिर्फ जानकारी प्राप्त करें बल्कि उससे जुड़ाव भी महसूस करें और डिजिटल पत्रकारिता को और अधिक सार्थक बनाया जा सके. पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही मैंने प्रिंट और डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया था. अपने कॉलेज के समय में हिंदुस्तान के साथ इंटर्नशिप के दौरान मुझे पहली बार वेब पोर्टल पर खबर लिखने और डिजिटल न्यूज राइटिंग का व्यावहारिक अनुभव मिला. इसी दौरान मैंने न्यूज़ लेखन, हेडलाइन स्ट्रक्चर और डिजिटल स्टोरी प्रेजेंटेशन की बुनियादी समझ विकसित की. इसके बाद वर्ष 2025 में पत्रकारिता में ग्रेजुएशन पूरा करने के साथ ही मैंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की. डिजिटल मीडिया में मेरी पहली भूमिका फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ रही, जहाँ मैंने एंकरिंग और ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से बिहार के जमीनी मुद्दों को कवर किया. इस दौरान मैंने राज्य की राजनीति, सामाजिक सरोकारों और आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सक्रिय रूप से रिपोर्टिंग की.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन