Aurangabad News: पक्का मकान वाले को नहीं मिलेगा आवास योजना का लाभ : डीडीसी

Published by : AMIT KUMAR SINGH_PT Updated At : 23 Mar 2025 10:46 PM

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Aurangabad News: ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्रता रखने वाले परिवार खुद से कर सकते हैं आवेदन

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कुटुंबा.

जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रतीक्षा सूची तैयार की जा रही है. इसके लिए संबंधित पंचायत के आवास सहायक, पंचायत रोजगार व विकास मित्र को जिम्मेदारी दी गयी. प्रतिनियुक्त कर्मी गांव-गांव में घुम-घुम कर सर्वेक्षण कर रहे है. इसके पश्चात आवास प्लस पोर्टल पर लाभुक का नाम ऑनलाइन कर रहे है. इसके बावजूद अगर आवास योजना का पात्रता रखने वाले जो लाभुक किसी कारण वश छुट गये है. वे खुद से सेल्फ सर्वे के तहत अपना नाम जोड़वा सकते हैं. बीडीओ मनोज कुमार ने बताया कि 31 मार्च तक सभी पंचायत की प्रतीक्षा सूची तैयार की जानी है. सूची तैयार करने में पारदर्शिता रखने व योजना के लिए पात्रता रखने वाले कोई भी परिवार नहीं छूटे नहीं, इसके लिए सभी पंचायत में माइक लगाकर प्रचार-प्रसार कराये जा रहे है. बीडीओ ने पात्रता रखने वाले लाभुक को बिचौलिया से दूर रहने का सुझाव दिया है. उन्होंनें बताया कि यदि नाम जोड़ने के लिए किसी व्यक्ति से कोई रुपये पैसे का डिमांड कर रहा है, तो तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन को दें. जांचोपरांत मामले में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. बीडीओ ने प्रतीक्षा सूची तैयार करने में लगाये गये कर्मियों को भी पारदर्शी तरीके से बगैर किसी प्रलोभन के कार्य करने का निर्देश दिया है. बताया कि आवास प्लस 2018 के सर्वेक्षण के आधार पर प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभुकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है. वैसे लाभुक जो योजना के पात्र हैं, और उनका नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं है.उनके लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जा रही है. इस क्रम में पात्रता रखने वाले कोई भी परिवार छूटे नहीं इसका ख्याल रखा जायेगा. बीडीओ ने पंचायत प्रतिनिधियों को इसके लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही है.बीडीओ ने बताया कि आश्रय विहीन और बेसहारा परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी.

क्या बताते हैं पदाधिकारी

इस संबंध में डीडीसी अभ्येंद्र मोहन सिंह ने बताया कि किसी भी सूरत में पक्का मकान, तिपहीया और चारपहिया वाहन वाले व्यक्ति को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाना है. उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारी, आयकर रिटर्न देने वाला परिवार तथा सिचिंत क्षेत्र में ढाई एकड़ तथा असिंचित क्षेत्र में पांच एकड़ से अधिक जोतदार को पीएम आवास योजना के लाभुक नहीं हो सकते है.

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