औरंगाबाद: आर्म्स एक्ट मामले में अभियुक्त को दो वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगाया

औरंगाबाद कोर्ट
दाउदनगर व्यवहार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में अभियुक्त पवन कुमार को दोषी पाते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान है.
Aurangabad News : औरंगाबाद जिले के दाउदनगर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार के न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को दो वर्ष के साधारण कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय सूत्रों के अनुसार, दाउदनगर थाना कांड संख्या 685/2025 के अभियुक्त पवन कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)(ए) एवं 26 के तहत दोषी ठहराया गया. न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 25(1बी)(ए) के तहत दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए साथ में तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. धारा 26 के तहत अभियुक्त को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं भरने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा. न्यायालय सूत्रों ने बताया कि पिछले छह महीनों के दौरान अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर द्वारा आर्म्स एक्ट से जुड़े कई मामलों में दोषसिद्ध अभियुक्तों को सजा सुनाई जा चुकी है.
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