हाइकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतक्रिमण

हाइकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण कर बना लिया गया था घर फोटो-19,20परिचय-अतिक्रमण हटवाने पहुंचे एसडीओ राकेश कुमार व डीसीएलआर मनोज कुमार, अतिक्रमण हटाता अर्थमूवर पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर दाउदनगर के मेन रोड स्थित रसुलबाग कब्रिस्तान से डेढ़ डिसमिल जमीन पर व्याप्त अतिक्रमण गुरुवार को हटवाया गया. […]
हाइकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण कर बना लिया गया था घर फोटो-19,20परिचय-अतिक्रमण हटवाने पहुंचे एसडीओ राकेश कुमार व डीसीएलआर मनोज कुमार, अतिक्रमण हटाता अर्थमूवर पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर दाउदनगर के मेन रोड स्थित रसुलबाग कब्रिस्तान से डेढ़ डिसमिल जमीन पर व्याप्त अतिक्रमण गुरुवार को हटवाया गया. अशोक सोनी व संजय सोनी द्वारा इस जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनवा लिया गया था. प्रतिनिधि4 दाउदनगर (अनुमंडल) पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर दाउदनगर के मेन रोड स्थित रसुलबाग कब्रिस्तान से डेढ़ डिसमिल जमीन पर व्याप्त अतिक्रमण गुरुवार को हटवाया गया. एसडीओ राकेश कुमार व डीसीएलआर मनोज कुमार की उपस्थिति में सीओ विनोद सिंह व सब इंस्पेक्टर सुरेश रविदास के नेतृत्व में पहुंची टीम ने अर्थमूवर (जेसेबी) से अतिक्रमित स्थल पर बने मकान को तोड़वाया गया. सीओ ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय में दाखिल सीडब्ल्यू जेसी नंबर-18912/2014 (एजाजुल हक बनाम बिहार सरकार व अन्य) वाद संख्या-3/2014-15 के आलोक में मिले न्यायालय के आदेश का पालन कराया गया है. रसुलबाग कब्रिस्तान के खाता नंबर-311 खेसरा 1230 में अतिक्रमित रकबा डेढ़ डिसमिल को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. बताया गया कि अशोक सोनी और संजय सोनी द्वारा इस जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनवा लिया गया था. इसके बाद प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अतिक्रमण को हटवाया. अतिक्रमण हटवाने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किये गये थे. महिला पुलिस की तैनाती भी की गयी थी.दो बार बिक्री हुई कब्रिस्तान की जमीन जिस डेढ़ डिसमिल कब्रिस्तान की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है उसका कुछ हिस्सा दो बार बिक भी चुकी है. अतिक्रमणवाद दाखिल करनेवाले अधिवक्ता एजाजुल हक ने बताया कि हाइकोर्ट के आदेश पर डेढ़ डिसमिल से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, जिस जमीन पर विवाद चल रहा है उसका कुछ हिस्सा अतिक्रमण करनेवालों द्वारा दो लोगों से बेच चुके हैं. 21 फरवरी 2012 को अशोक प्रसाद ने 0.895 डिसमिल जमीन कमला देवी पति मानदेव सिंह और 30 मई 2014 को ज्योति देवी पति मनोज कुमार से 0.8034 डिसमिल जमीन बेचा है. आश्चर्यजनक बात तो यह है कि ज्योति देवी से जब जमीन बेची गयी तो उससे पहले ही 11 और 12 फरवरी को एसडीओ के आदेश पर सीओ की उपस्थिति में अंचल अमीन समेत छह अमीनों द्वारा मापी भी करायी गयी थी. एजाजुल हक ने बताया कि वे कब्रिस्तान की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए 2013 से ही प्रयासरत रहे. सीओ से लेकर डीएम तक से मिले. इसके बाद हाइकोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की, जिसमें पांच अप्रैल 2016 को मिले आदेश के आलोक में अतिक्रमण हटाया गया है.
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