अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों को बंद कराने का नर्दिेश

Published at :14 Nov 2015 6:59 PM (IST)
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अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों को बंद कराने का नर्दिेश

अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों को बंद कराने का निर्देश डीएम के निर्देश पर शहर में अल्ट्रासाउंड केंद्रों की टीम ने की जांच(फोटो नंबर-20)कैप्शन- गुप्ता अल्ट्रासाउंड केन्द्र में जांच करते सिविल सर्जन व अन्य औरंगाबाद (नगर)जिलाधिकारी कंवल तनुज के निर्देश पर सिविल सर्जन ने शहर में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कर अवैध पाये जाने पर […]

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अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों को बंद कराने का निर्देश डीएम के निर्देश पर शहर में अल्ट्रासाउंड केंद्रों की टीम ने की जांच(फोटो नंबर-20)कैप्शन- गुप्ता अल्ट्रासाउंड केन्द्र में जांच करते सिविल सर्जन व अन्य औरंगाबाद (नगर)जिलाधिकारी कंवल तनुज के निर्देश पर सिविल सर्जन ने शहर में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कर अवैध पाये जाने पर बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. शनिवार को सिविल सर्जन डाॅ आरपी सिंह, डाॅ विनय कुमार सिंह, डाॅ कुमार महेंद्र प्रताप ने शहर के आधा दर्जन से अधिक अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच की. इस दौरान महावीर, तुबा, जया, गुप्ता अल्ट्रासाउंड को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है. साथ ही अन्य अल्ट्रासाउंड चलानेवालों को नोटिस देते हुए उनसे जवाब पूछा है. जांच के क्रम में सिविल सर्जन जब गुप्ता अल्ट्रासाउंड पहुंचे तो इस दौरान अल्ट्रासाउंड करने वाले रजिस्टर की मांग की, तो उसपर न तो पेजिंग किया हुआ था और न ही कोई सर्टिफिकेट था. इस पर सिविल सर्जन ने डाॅ आरएस गुप्ता से कहा कि न पेजिंग है न सर्टिफिकेट है, क्या डॉक्टर है, आपके पास एक्सरे चलाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया गया है और न ही एक्सरे चलाने वाला के पास कोई डिग्री है. हरकत में सुधार लायें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जायेगी. सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में जितने भी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कमेटी द्वारा की गयी है, उसे एक बार फिर से 48 घंटे के अंदर जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी से प्राप्त हुआ है. उसी के निर्देशानुसार जांच व कार्रवाई की जा रही है. जो भी लोग गलत होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.

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