ऊपर.........बॉक्स में लगाना है...................चके बाउंस करने पर छह माह की सजा व लगा दोगुना जुर्माना

औरंगाबाद (कोर्ट)व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी संदीप अग्निहोत्री ने बाउंस चेक मामले में सुनवाई करते हुए एमआरएफ टायर दुकान चलाने वाले नीरज कुमार को छह माह की सजा सुनाई है. साथ ही, दिये गये सात लाख का चेक बाउंस करने पर दोगुना रुपये भुगतान करने का जुर्माना लगाया है. यह फैसला मुख्य […]
औरंगाबाद (कोर्ट)व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी संदीप अग्निहोत्री ने बाउंस चेक मामले में सुनवाई करते हुए एमआरएफ टायर दुकान चलाने वाले नीरज कुमार को छह माह की सजा सुनाई है. साथ ही, दिये गये सात लाख का चेक बाउंस करने पर दोगुना रुपये भुगतान करने का जुर्माना लगाया है. यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दायर परिवाद संख्या 493/07 की धारा 138 एनआइ एक्ट के तहत सुनाया है. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 21 मई 2007 को एमआरएफ टायर दुकानदार नीरज कुमार द्वारा सात लाख रुपये का सेंट्रल बैंक का चेक विजय कुमार सिंह को दिया था. लेकिन, बैंक खाते में पर्याप्त रुपये नहीं था और चेक बांउस हो गया. इसी पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए छह माह का सजा सुनाया और दोगुनी राशि देने का जुर्माना लगाया है. लेकिन, अधिवक्ता द्वारा आग्रह किये जाने पर नीरज कुमार को एक माह के लिए बांड पर छोड़ा गया है.
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