अरवल : विधानसभा चुनाव के मतगणना कार्य के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर डीएम ,एसपी का संयुक्त आदेश पत्र जारी किया गया है. आदेश पत्र के मुताबिक मतगणना कार्य गोदानी सिंह महाविद्यालय में निर्धारित है. अरवल विधानसभा के लिए प्रथम तल उतरी भाग तथा कुर्था विधानसभा का भूतल दक्षिणी भाग के हॉल में सुबह आठ बजे से एक साथ मतगणना कार्य शुरू कराया जायेगा.
विधि व्यवस्था को लेकर तीन स्तरों पर सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है. संयुक्त आदेश के मुताबिक दोनों विधानसभा में प्रतिनियुक्त कर्मी के अलग -अलग रंग एवं साइज के पहचान पत्र निर्गत किये जा रहे हैं. कॉलेज के उतरी द्वार से पदाधिकारी तथा मतगणना कर्मी को तथा पश्चिमी मुख्य द्वार से निर्वाचन अभिकर्त्ता ,गणन अभिकर्ता तथा कर्मियों के लिए प्रवेश द्वार रखा गया है.मतगणना कक्ष में मोबाइल ,फोन,कैलकुलेटर,ज्वलनशील पदार्थ एवं अन्य आपति जनक सामान ले जाने पर रोक लगायी गयी है.
गणन अभिकर्ता को एक टेबुल से दूसरे टेबुल तक आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. संयुक्त आदेश में मतगणना के बाद बगैर अनुमति के जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है.मतगणना कार्य के लिए सिविल सर्जन एवं अग्निशमन पदाधिकारी को सहायक के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. मतगणना परिसर में शस्त्रधारी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगायी गयी है. मतगणना के दिन ग्यारह निर्धारित स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है.
संयुक्त आदेश में मीडिया कर्मी को दंडाधिकारी अपने साथ मतगणना कक्ष में ले जायेंगे एवं वापस लाएंगे. मतगणना हॉल के अंदर फोटोग्राफी पर रोक लगायी गयी है. सभी थानाध्यक्षों को वाहनों की सघन जांच करने के निर्देश दिये गये हैं . मतगणना के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रेस कॉंफ्रेस सात नवंबर को गोदानी सिंह महाविद्यालय में होगी.
इधर समाहरणालय सभा कक्ष में मतगणना को लेकर दोनों विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता डीएम आलोक रंजन घोष ने की. बैठक में उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को मतगणना के लिए आवश्यक निर्देश दिये.