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मारपीट के आरोपितों को दो वर्ष की सुनायी सजा

Updated at : 27 Jul 2017 5:11 AM (IST)
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मारपीट के आरोपितों को दो वर्ष की सुनायी सजा

अरवल : व्यवहार न्यायालय अवस्थित अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय संजीव कुमार ने मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए आठ अभियुक्तों को दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी. मिली जानकारी के अनुसार किंजर निवासी रामइश्वर भगत ने किंजर थाना कांड संख्या 16/2016 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 14 मार्च 2016 से अभियुक्त […]

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अरवल : व्यवहार न्यायालय अवस्थित अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय संजीव कुमार ने मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए आठ अभियुक्तों को दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी. मिली जानकारी के अनुसार किंजर निवासी रामइश्वर भगत ने किंजर थाना कांड संख्या 16/2016 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 14 मार्च 2016 से अभियुक्त जीतन भगत, नवलेश भगत, अजय भगत, मोहन भगत, मोहन भगत, सुरेंद्र भगत, हरिभगत, राधा देवी,

कौशल भगत ने केरोसिन तेल उठाने के विवाद में रामइश्वर भगत मुदई एवं झाम भगत, राम कुमार भगत, संजय भगत से मारपीट की थी. जिसमें झाम भगत का हाथ तोड़ दिया था. सुनवाई पश्चात न्यायालय ने सभी आठों अभियुक्तों को भादवि की धारा 147, 341, 323, 325 में दोषी पाते हुए सभी को सजा सुनायी. सभी सजाएं साथ-साथ चलें अभियोजन का संचालन अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी रामचंद्र ठाकुर व सहायक अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने किया.

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