मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 20 करोड़ के घोटाले का आरोप
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 03 Jul 2022 6:25 AM
निगरानी के विशेष जज मनीष द्विवेदी की अदालत ने काॅपी व इ-बुक खरीद में करोड़ों के गबन के मामले में मगध विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर डॉ राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ गिरफ्तारी का गैरजमानतीय वारंट शनिवार को जारी कर दिया है.
पटना. निगरानी के विशेष जज मनीष द्विवेदी की अदालत ने काॅपी व इ-बुक खरीद में करोड़ों के गबन के मामले में मगध विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर डॉ राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ गिरफ्तारी का गैरजमानतीय वारंट शनिवार को जारी कर दिया है. निगरानी के विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने बताया कि डॉ राजेंद्र प्रसाद का अग्रिम आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज हाेने के बाद गैर जमानतीय वारंट जारी हुआ है.
इसी मामले में नामजद अभियुक्त डॉ पुष्पेंद्र कुमार वर्मा, जयनंदन प्रसाद सिंह, विनोद सिंह, व सुबोध कुमार को उच्च न्यायालय से नियमित जमानत मिल चुकी है. यह मामला विशेष निगरानी इकाई ने कांड संख्या 02/21 दिनांक 16 नवंबर 2021 को दर्जकिया था. जांच में पाया था कि मगध विवि में परीक्षा के लिए काॅपी व इ-बुक की खरीदी में 20 करोड़ रुपये की अनियमितता बरतते हुए गबन किया है.
एमयू में उत्तरपुस्तिकाओं की खरीद सहित अन्य कई अनियमितता के मामले में कुलसचिव पुष्पेंद्र कुमार वर्मा, प्रॉक्टर जयनंदन प्रसाद सिंह, लाइब्रेी इंचार्जविनोद कुमार सिंह और कुलपति के पूर्व पीए सुबोध कुमार की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है. अभियुक्तों पर आरोप है कि विश्वविद्यालय के उच्च पदाधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए आपसी साजिश कर नियमों को ताक पर रख बिना कमेटी की अनुमति के व नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने नजदीकी कंपनियों को कॉपी व इ-बुक खरीदने का ठेका देकर करीब 20 करोड़ रुपये का गबन किया है. उक्त गबन डॉ राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में किया गया है.
मगध विश्वविद्यालय में तय कीमत से अधिक दाम पर उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद, प्रश्नपत्रों की छपाई और सुरक्षा गार्डों की संख्या ज्यादा बताकर उनके वेतन भुगतान से संबंधित अनेक वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पूर्व वीसी डॉ राजेंद्र प्रसाद पर लगे हैं. इस घटना को लेकर शिक्षा जगत के अलावा राजनीतिक गलियारे में काफी उनकी आलोचना हुई थी. सरकार ने भी उनके खिलाफ जांच कराने की मांग करते हुए कुलाधिपति कार्यालय को पत्र लिखा था. भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद कुलपति राजेंद्र प्रसाद के कई ठिकानों पर सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने एक साथ छापेमारी की थी. इस कार्रवाई में लाखों की संपत्ति मिली थी.
इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी. इन आरोपों और जांच के चलते प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अवकाश पर चल रहे थे. वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उन पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया था और और उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी पर रोक लगाने की छूट नहीं दी जा सकती.
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