आरा.
स्पीडी ट्रायल के तहत 70 लीटर देसी शराब बरामदगी के एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश घनश्याम सिंह ने बुधवार को बिहिया थानांतर्गत आनर गांव निवासी आरोपित कृष्णा यादव एवं मुन्ना कुमार को मामले में दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्षों का कठोर कारावास व प्रत्येक को एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था. उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 22 मार्च 2024 को शाहपुर थाना के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र पासवान ने गुप्त सूचना पर शाहपुर के वार्ड नंबर 10 के पीसीसी रोड पर मोटरसाइकिल से 70 लीटर देसी शराब के साथ उक्त दोनों को गिरफ्तार किया था. देसी शराब की बरामदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक हीरा ने बताया कि अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश घनश्याम सिंह ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30 (ए) के तहत दोषी पाते हुए कृष्णा यादव एवं मुन्ना कुमार को पांच-पांच वर्षों का कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

