आरा. घर में बंद कर निर्मम हत्या करने के एक मामले में एडीजे -13 आदित्य सुमन ने गुरुवार को आरोपी बिरजन साह को सश्रम आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से पीपी नागेश्वर दुबे व एपीपी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस किया था. अपर लोक अभियोजक श्री सिंह ने बताया कि 16 नवंबर 2016 को नगर थानांतर्गत बलबतरा गांव निवासी अभियुक्त ने सब्जी गोला मीरगंज निवासी शैलेश कुमार को घर से ले जाकर बांध के किनारे बनाये घर में बंद कर उसे धारदार हथियार से काटकर एक प्लास्टिक के बोरा में बांध दिया था. लोगों के जुटने पर घटनास्थल पर ही उक्त अभियुक्त औऱ उसका एक बेटा पकड़ा गया था. घटना को लेकर मृतक का भाई विवेकानंद सिंह ने अभियुक्त बिरजन साह औऱ उसके दो बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना का कारण आपसी विवाद बताया गया था. एपीपी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि आरोपित मनीष कुमार का ट्रायल अलग कोर्ट में चल रहा है. जबकि, एक अभियुक्त संतोष कुमार फरार है. अभियोजन की ओर से कोर्ट में 10 गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद एडीजे-13 श्री सुमन ने हत्या करने का दोषी पाते हुए बिरजन साह को सश्रम आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
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