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पॉक्सो एक्ट में युवक को 20 वर्ष कारावास की सजा

Updated at : 08 Apr 2025 6:46 PM (IST)
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पॉक्सो एक्ट में युवक को 20 वर्ष कारावास की सजा

14 वर्षीय किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण कर गर्भवती बनाने का है मामला

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एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार ने सुनायी सजा 14 वर्षीय किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण कर गर्भवती बनाने का है मामला प्रतिनिधि, अररिया. न्याय मंडल अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने मंगलवार को एक युवक को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. यह सजा 14 वर्षीय किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण कर गर्भवती बनाने के गंभीर मामले में जिले के पलासी थाना क्षेत्र के डुमरिया वार्ड संख्या 08 के निवासी 35 वर्षीय युवक प्रमोद कुमार मंडल पिता कन्हैया मंडल को सुनायी गयी है. युवक को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 03 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा पीड़िता को विक्टिम कंपनसेशन फंड के तहत 05 लाख रुपये देने का भी आदेश जारी किया गया है. वहीं अगर पीड़िता को पूर्व में विक्टिम कंपनसेशन फंड के तहत डीएलएसए के जरिये कोई राशि प्रदान की गयी होगी तो उस राशि को इस आदेश के तहत समायोजित किया जायेगा. यह आदेश स्पेशल (पॉक्सो) 06/2023 महिला थाना कांड संख्या 08/2022 दिनांक 14 जनवरी 2022 में सुनायी गयी है. इस संबंध में सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्याम लाल यादव ने बताया कि सूचिका सह पीड़िता के साथ जिले के पलासी थाना क्षेत्र के डुमरिया वार्ड-08 के रहने वाले 35 वर्षीय युवक प्रमोद कुमार मंडल पिता कन्हैया मंडल प्रेम संबंध में शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करता रहा. यौन शोषण से पीड़िता गर्भवती हो गयी. इसके बाद युवक ने शादी करने से इंकार कर दिया. पीड़िता के परिजनों ने पंचायती की. प्रमोद कुमार मंडल, उसकी पत्नी गुलाबी देवी व उनके परिजनों ने पंचायती नहीं मानी व गाली गलौज करते हुए पीड़िता के परिजनों को दरवाजे से भगा दिया. इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता धर्मानंद चौधरी ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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