शराब बरामदगी मामले में युवक को पांच साल की सजा

Published at :01 Feb 2025 7:55 PM (IST)
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शराब बरामदगी मामले में युवक को पांच साल की सजा

एक लाख का लगाया जुर्माना

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प्रतिनिधि, अररिया न्यायमंडल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह की अदालत ने बिहार प्रदेश में प्रतिबंधित 91.800 लीटर नेपाली शराब बरामदगी मामला प्रमाणित होने पर जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के पुलहा (बड़ेपारा) गांव के वार्ड संख्या 12 के 30 वर्षीय मो अजीम पिता मो अनवर को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दोषी को कारावास की सजा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से 06 माह का सश्रम कारावास की सजा भुगतानी होगी. सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि यह सजा उत्पाद स्पेशल 855/2022 फारबिसगंज थाना कांड संख्या 487/2021 में सुनाया गया है. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था. अभियोजन गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री सिंह ने आरोपी को दोषी पाया. सजा के बिंदू पर सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा ने अधिक से अधिक सजा देने की अपील की. जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता राज नारायण सिंह ने कम से कम सज़ देने की गुहार लगायी.

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