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शराब तस्करी मामले में महिला को पांच वर्ष की सजा

Updated at : 25 Apr 2025 8:29 PM (IST)
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शराब तस्करी मामले में महिला को पांच वर्ष की सजा

एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना

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एडीजे सह एक्साइज-02 कोर्ट के स्पेशल जज संतोष कुमार गुप्ता ने सुनाई सजा प्रतिनिधि, अररिया 08 माह पूर्व 213.600 लीटर शराब बरामदगी करने का मामला प्रमाणित होने पर न्याय मंडल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-02 कोर्ट के स्पेशल जज संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के बारूदह गांव के रहने वाले फुलेश्वर सरदार की 47 वर्षीय चांदनी देवी को 05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी रामा नंद मंडल व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि आरोपी महिला को कारावास की सजा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगताने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा उत्पाद 3077/2024 सिकटी थाना कांड संख्या 146/2024 में सुनायी गयी है. सिकटी थाना में पदस्थापित पीटीसी बाबू लाल सिंह सदल बल के साथ जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के बारूदह बॉर्डर के समीप आरोपी महिला चांदनी देवी के घर पहुचे. दरवाजे पर लगे बाइक संख्या बीआर 38 एम 0699 पर लदे बोरियों के अंदर से 05 कार्टून में कुल 150 बोतल बरामद की गयी व चांदनी देवी की निशानदेही पर धान के खेत से 12 कार्टून व बोरियों से कुल 502 बोतल व चांदनी देवी के पास से 02 कार्टून में 60 बोतल 712 बोतल नेपाली शराब बरामद की गयी. मामले में सिकटी थाना कांड संख्या 146/2024 दिनांक 23 सितंबर 2024 दर्ज किया गया था. इस मामले में केस आइओ ने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया गया. सजा के बिंदु पर सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की. जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता काजल कुमारी ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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