नेपाली शराब बरामदगी मामले में सुपौल निवासी तस्कर को पांच वर्ष की सजा

Updated at : 29 Apr 2025 7:11 PM (IST)
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नेपाली शराब बरामदगी मामले में सुपौल निवासी तस्कर को पांच वर्ष की सजा

न्यायमंडल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-02 कोर्ट के स्पेशल जज संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने नेपाली शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर वार्ड 02 के गुलाब चंद्र ठाकुर का 25 वर्षीय पुत्र श्री प्रसाद ठाकुर को 05 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

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एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना अररिया. न्यायमंडल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-02 कोर्ट के स्पेशल जज संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने नेपाली शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर वार्ड 02 के गुलाब चंद्र ठाकुर का 25 वर्षीय पुत्र श्री प्रसाद ठाकुर को 05 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. आरोपित को कारावास की सजा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह साल का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि यह सजा उत्पाद स्पेशल 2802/24 में सुनायी गयी है. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शंभु शरण चौधरी, अधिवक्ता पंकज कुमार वर्मा व अधिवक्ता उत्पल पराशर ने अपना-अपना पक्ष रखा था.

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MRIGENDRA MANI SINGH

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