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दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा, पीड़िता को मिलेगा पांच लाख रुपये

Updated at : 15 Jul 2025 6:10 PM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा, पीड़िता को मिलेगा पांच लाख रुपये

पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रमाणित होने पर फैसला सुनाया है.

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अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रमाणित होने पर फैसला सुनाया है. अदालत ने जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के फरही वार्ड संख्या सात के 24 वर्षीय आरोपी दीपक कुमार बहरदार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. इसके अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव व सूचिका सह पीड़िता के अधिवक्ता बिनीत प्रकाश ने संयुक्त रूप से बताया कि पीड़िता को डीएलएसए के माध्यम से विक्टिम कंपनसेशन फंड से पांच लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीश श्री कुमार ने स्पेशल (पॉक्सो) 15/2020 में दिया है. कोर्ट में सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. साक्षियों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार ने आरोपी को दोषी पाया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रदीप लाल दास ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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