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गांजा तस्कर को सात साल की सजा

Updated at : 05 May 2025 8:06 PM (IST)
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गांजा तस्कर को सात साल की सजा

50 हजार रुपये लगाया गया जुर्माना

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प्रतिनिधि, अररिया

न्याय मंडल अररिया के एडीजे-01 मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने गांजा बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के कुर्साकांटा सोनमनी गोदाम थाना अंतर्गत पगडेरा निवासी अजय कुमार यादव पिता सुखाई यादव को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. आरोपित को कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा स्पेशल एनडीपीएस 12/2015 में सुनाया गया है. इस संबंध में सरकार की ओर से एनडीपीएस के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि मुकदमा में ट्रॉयल के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी अवधी 07 माह सजा में समायोजित की जायेगी.

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यूआइडी कार्ड के लिए 15 तक लगेगा शिविर

सिकटी. आधार कार्ड की तरह अब दिव्यागों का यूनिक आइडी कार्ड बनाने की पहल शुरू कर दी गयी है. इसके लिए जिले में 15 मई तक शिविर आयोजित किये जायेंगे. सीएचसी सिकटी में 15 मई को शिविर के आयोजन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया गया है. 5 से 15 मई तक जिले के सभी प्रखंडों में शिविर आयोजित कर दिव्यांगजनों को यूनिक डिसेबिलिटी आइडी कार्ड बनाया जायेगा. शिविर के सफल आयोजन सहित शत-प्रतिशत दिव्यांगों को यूनिक कार्ड बनाने में शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, समाज कल्याण विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सहयोग किया जायेगा. बीडीओ परवेज आलम ने बताया कि इस कार्ड के बनने से दिव्यांगों को कई फायदे होंगे. उन्हें वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा व रोजगार जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं व लाभ में यूडीआइडी कार्ड प्रत्येक दिव्यांगों को लाभ देगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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