फारबिसगंज. अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह के रोकथाम को लेकर थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आदर्श थाना फारबिसगंज के परिसर में जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित की गयी. इसमें संस्था जागरण कल्याण भारती के संस्थापक सचिव संजय कुमार मौजूद थे. आयोजित जन-संवाद बैठक में सभी धर्म गुरुओं व टेंट हाउस संचालकों के अलावा गणमान्य लोगों ने भाग लिया. इस अवसर पर सभी से अनुरोध किया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की व 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराना गैर कानूनी है. अगर कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलती है इसकी सूचना पंचायत स्तर पर पंचायत के मुखिया, नप क्षेत्र में संबंधित थाना व एसडीओ को सूचित करें. ताकि बाल विवाह पर रोक लगाई जा सके. अन्यथा बाल विवाह में भाग लेने वाले सभी आगंतुक मेहमान टेंट संचालकों व संबंधित धर्म गुरुओं के ऊपर प्राथमिक दर्ज की जायेगी. मौके पर बीबीए अररिया डीसी यशवंत कुमार ओझा, दीपक कुमार पासवान,अकुंश कुमार यादव,अजय कुमार यादव, पीएलभी मो इनाम आलम, पंडित अनिल चौधरी,पंडित अभिषेक दूबे सहित अन्य लोग मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है