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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

Updated at : 10 Jul 2025 7:48 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

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अररिया. न्यायमंडल अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के आरोपित शोएब को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोषी को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं 50 हजार रुपये से अधिक की राशि जुर्माना लगाया गया है. सरकार की ओर स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि पीड़िता को डीएलएसए के माध्यम से विक्टिम कंपनसेशन फंड से 05 लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है. जिसमे नाबालिग पीड़िता सह सूचिका व उसके के नाम से ज्वाइंट खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने पर 02 लाख रुपये जमा किया जायेगा. इस राशि को तुरंत ही जीविकोपार्जन के लिए पीड़िता राशि को खाता से निकासी करेंगी. शेष 03 लाख रुपये नाबालिग पीड़िता व उसके पिता के ज्वाइंट नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता में फिक्स्ड डिपॉजिट करना है. जब नाबालिग पीड़िता बालिग हो जाएंगी, तब पीड़िता राशि को खाता से निकासी करेंगी. यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीश श्री कुमार ने स्पेशल (पॉक्सो) 09/2022 में दिया है. बताया जाता है कि 28 फरवरी 2022 के दोपहर डेढ़ बजे आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को घर से बहला फुसलाकर अपने दुकान में बुलाया व दुकान का शटर बंद करके जान मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मामले को लेकर महिला थाना कांड संख्या 15/2022 दर्ज किया गया था. कोर्ट में सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. साक्षियों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार ने आरोपी को दोषी पाकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की सज़ा मुकर्रर की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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