फुलकाहा के दारोगा राजीव रंजन मल हत्याकांड में 18 दोषियों को उम्रकैद की सजा

Edited by PRAPHULL BHARTI
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छापेमारी करने गये दारोगा पर लोगों ने किया था हमला

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प्रतिनिधि, अररिया न्यायमंडल अररिया के एडीजे 01 रवि कुमार की अदालत ने जिले के फुलकाहा थाना के दारोगा राजीव कुमार मल्ल की हत्या का मामला प्रमाणित होने पर 18 दोषियों में लक्ष्मीपुर-फुलकाहा निवासी रूपेश कुमार यादव, मनीष प्रसाद यादव, ओम प्रकाश यादव, गुड्डू यादव, जयदेव यादव, रंजीत यादव व मुकेश यादव, नरपतगंज के खैरा चंदा के कुंदन यादव, प्रमोद यादव, ललन यादव, अनमोल यादव, मिर्ज़ापुर फुलकाहा गांव के शंभु यादव, ललित कुमार, मिथुन, गुड्डू यादव, गौरव कुमार व पंकज यादव, सुपौल जिले के केवला भीमपुर के दोषी प्रभु यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सभी 18 दोषियों को उम्रकैद की सजा के अलावा आर्थिक दंड के रूप में 20-20 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. सरकार की ओर से पीपी रामानंद मंडल व एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि यह सजा एसटी मुकदमा संख्या 539/2025 में सुनायी गयी है. बताया कि फ़ुलकाहा के दारोगा राजीव रंजन मल्ल दल बल के साथ गुप्त सूचना के आधार पर 12 मार्च 2025 को रात्रि 10 बजकर 45 मिनट पर मिर्ज़ापुर गांव निवासी सुभाष यादव के घर पहुंचे थे. उन्हें गुप्त सूचना दी गयी थी कि मिर्ज़ापुर गांव निवासी सुभाष यादव की पुत्री की शादी में गांजा तस्करी व शराब तस्करी करने वाले तस्करों का जमावड़ा लगा हुआ है. पुलिस बल को आता देख तस्करों व पुलिस बल के बीच हाथापाई व मारपीट होने लगी. मारपीट के क्रम में चोटिल फुलकाहा थाना के पुलिस टीम के पुलिस पदाधिकारी सअनि राजीव रंजन मल्ल की मौत हो गयी. इस मामले में फुलकाहा थाना कांड संख्या 40/2025 दर्ज किया गया था. केस आइओ ने न्यायालय में 31 मई 2025 को 18 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था. बचाव पक्ष से 18 दोषियों की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

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