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मोबाइल लोक अदालत में 85 वादों का निबटारा

Updated at : 14 Mar 2019 7:42 AM (IST)
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मोबाइल लोक अदालत में 85 वादों का निबटारा

फारबिसगंज : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना की ओर से बुधवार को स्थानीय अनुमंडलीय कार्यालय के परिसर में मोबाइल लोक अदालत का आयोजन किया गया. मोबाइल लोक अदालत में पटना से आये पीठासीन पदाधिकारी सह न्यायिक सदस्य राम नरेश प्रसाद, अधिवक्ता सदस्य मो शाहिद अख्तर, जिला विधिक सदस्य अररिया मो अंजर रिजवान, एसडीओ रविप्रकाश, […]

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फारबिसगंज : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना की ओर से बुधवार को स्थानीय अनुमंडलीय कार्यालय के परिसर में मोबाइल लोक अदालत का आयोजन किया गया. मोबाइल लोक अदालत में पटना से आये पीठासीन पदाधिकारी सह न्यायिक सदस्य राम नरेश प्रसाद, अधिवक्ता सदस्य मो शाहिद अख्तर, जिला विधिक सदस्य अररिया मो अंजर रिजवान, एसडीओ रविप्रकाश, डीसीएलआर मो यूनुस अंसारी सहित अन्य अधिकारियों ने लगभग 85 वादों का निष्पादन किया.
मोबाइल लोक अदालत में जिन 85 वादों का निष्पादन किया गया उसमें मुख्य रूप से दप्रस की धारा 107 के 73 वादों, विधि प्रशाखा अनुमंडलीय के दप्रस 144 के दो वाद व बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के छह मामले नामंत्रण अपील वाद से संबंधित पांच वादों, भूहदबंदी से संबंधित दो वाद, बटाइदार वाद 48 ई बिटी एक्ट से संबंधित दो वादों सहित अन्य वादों का निष्पादन किया गया.
इस मौके पर बताया गया कि इस प्रकार के मोबाइल लोक अदालत के आयोजन से वकीलों पर खर्च न के बराबर होता है. कोर्ट फिस भी बचता है. जबकि किसी पक्ष को सजा नहीं होता है. मामले को बातचीत के द्वारा सुलह से हल कर लिया जाता है. पुराने मुकदमा की कोर्ट फीस वापिस हो जाती है.
फैसला के विरुद्ध कहीं अपील नही होता है, इससे न्यायार्थियों को सुलभ तरीके से न्याय मिल जाता है. लोक अदालत के आयोजन होने पर न्यायार्थियों में काफी हर्ष देखा गया. आयोजित मोबाइल लोक अदालत में मुख्य रूप से एसडीओ व डीसीएलआर के अलावा कार्यपालक दंडाधिकारी विनय शंकर तिवारी, सीओ फारबिसगंज संजीव कुमार,सीओ निशांत कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार सिंह, जनार्दन मालाकर सहित अन्य मौजूद थे.
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