बिहार : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को इस मामले में मिली नियमित जमानत

अररिया: लोकसभा उपचुनाव के दौरान नरपतगंज की सभा में दिये गये विवादित बयान को लेकर नरपतगंज थाना में दर्ज एक मामले में नियमित जमानत के लिए गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सीजेएम अशोक कुमार शुक्ला के न्यायालय में सरेंडर कर नियमित जमानत ली. इस मामले में उन्हें एडीजे-3 से अग्रिम जमानत स्वीकार […]
अररिया: लोकसभा उपचुनाव के दौरान नरपतगंज की सभा में दिये गये विवादित बयान को लेकर नरपतगंज थाना में दर्ज एक मामले में नियमित जमानत के लिए गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सीजेएम अशोक कुमार शुक्ला के न्यायालय में सरेंडर कर नियमित जमानत ली. इस मामले में उन्हें एडीजे-3 से अग्रिम जमानत स्वीकार किया गया था.
उनके अधिवक्ता संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के विरुद्ध लोकसभा उपचुनाव-2018 के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन मामले में भादवि की धारा 153(ए) तथा 125 आरपी एक्ट 1951 के तहत मुकदमा दायर किया गया था. सीजेएम कोर्ट में सरेंडर करने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्षद्वारा जमानत बंध पत्र दाखिल किया गया. जिसे सीजेएम द्वारा स्वीकार किया गया.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




