अररिया : शराब पीने के मामले में अब न्यायालय ने सजा सुनानी शुरू कर दी है. शराब पीने के मामले में जिले में गुरुवार को न्यायालय ने पहली सजा सुनायी है. इस मामले में एडीजे टू राकेश कुमार मिश्रा ने एक आरोपी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही उसे एक लाख रुपये का आर्थिक दंड की भी सजा सुनायी गयी है.
अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में शराब के नशे में पकड़े गये बौंसी थाना अंतर्गत बसैटी निवासी सहदेव साह उर्फ सहदेव स्वर्णकार को सजा सुनायी गयी है. उन्हें बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37 बी के तहत पांच वर्ष कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा स्पेशल केस नंबर 648/17 के तहत विशेष उत्पाद न्यायालय एडीजे टू आर के मिश्रा ने सजा सुनायी.
इस केस में स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के खिलाफ अधिक से अधिक सजा देने की अपील की. वहीं अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी थी.