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कोर्ट में उपस्थित नहीं हुईं राबड़ी देवी

छपरा (कोर्ट) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं तत्कालीन प्रदेश जदयू अध्यक्ष पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने के मामले में चल रहे मुकदमे में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुईं. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार झा ने ट्रायल संख्या 253/13 में पूर्व मुख्य मंत्री को 29 अक्तूबर को न्यायालय में सदेह […]

छपरा (कोर्ट)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं तत्कालीन प्रदेश जदयू अध्यक्ष पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने के मामले में चल रहे मुकदमे में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुईं. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार झा ने ट्रायल संख्या 253/13 में पूर्व मुख्य मंत्री को 29 अक्तूबर को न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया था. परंतु, वे उपस्थित नहीं हो सकीं. उनके अधिवक्ता भोला प्रसाद ने इस संबंध में अपनी दलील देते हुए कहा कि राबड़ी देवी छठ करती हैं. इसलिए उनके उपस्थित होने की तारीख बढ़ा दी जाये. अधिवक्ता की दलील पर सीजेएम श्री झा ने अगली तारीख 22 नवंबर को मुकर्रर करते हुए उनके सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है. वहीं, उपस्थित नहीं होने पर अग्रतर कार्रवाई किये जाने की बात भी कही है. बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री वर्ष 2012 के मई में उपस्थित हुई थीं. इसके उपरांत उन्हें लगभग एक दर्जन बार न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया, परंतु कोई-न-कोई जरूरी कारण दिखा वे न्यायालय में उपस्थित होने से बचती रहीं. ज्ञात हो कि भेल्दी थाना क्षेत्र के रायपुरा उच्च विद्यालय में 4 अप्रैल, 2009 को पूर्व मुख्यमंत्री पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व ललन सिंह पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए अमनौर के तत्कालीन अंचलाधिकारी संदीप शेखर प्रियदर्शी ने भेल्दी थाना कांड संख्या 28/09 में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सीओ श्री प्रियदर्शी ने पांच अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत अभियुक्त बनाया था.

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