बेतिया : दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिग्विजय कुमार ने पति व सास को दोषी पाते हुए उन्हें बीस बीस वर्ष कठोर कारावास एवं ससुर को दो वर्ष की सजा सुनायी है. इसके साथ हीं तीनो के उपर न्यायालय ने 15-15 हजार के अर्थदंड भी लगाया है. सजायाफ्ता पति बृजेश पटेल तथा सास चंदा देवी ससुर विनोद पटेल मुफस्सिल थाना के सेखौना मठ के निवासी है.
अपर लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि मनुआपुल थाने के लपटही गांव के राधाकिशुन महतो की लड़की रुबी कुमारी की शादी बृजेश पटेल से हुई थी. शादी के बाद तीनों मिलकर सोने का चैन व 25 हजार रुपया दहेज में मांगने लगे. रुबी ने इसकी सूचना अपने पिता को दी. उसके पिता ने अपने समधी और दामाद से बात किया.
उनलोगों ने कहा कि चैन और रुपया नही देने पर आगे जो कुछ भी होगा आप जानिएगा. उसके साथ हीं सभी ने मिलकर रुबी को प्रताडि़त करने लगे और अंत में 23 दिसंबर 2015 को सभी ने मिलकर रुबी की हत्या कर शव को जला दिया. इस मामले में मृतका रुबी के पिता राधाकिशुन महतो ने बेतिया मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनायी है.