मुजफ्फरपुर : शहर के चर्चित कलेक्ट्रेट गैंगरेप मामले में 32 माह बाद दो आरोपितों को कोर्ट ने 20 वर्षों के कारावास की सजा सुनायी है.
इस मामले की सुनवाई कर रहे पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए बेगूसराय जिले के बगधिया मंसूरचक निवासी (आपदा प्रबंधन के अनुबंध पर ली गयी गाड़ी के तत्कालीन चालक) जितेंद्र पासवान व पूर्वी चंपारण फेनहारा के खान पिपरा निवासी निक्कू कुमार को 20 साल की सजा व 10-10 हजार अर्थदंड तथा धारा-342 में छह माह की सजा सुनायी है.
वहीं, दो आरोपित अहियापुर थाने के कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी विकास तिवारी व जितेंद्र के दोस्त गौतम झा को पीड़िता ने गवाही के दौरान पहचाने से इंकार कर दिया था. न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोनों को रिहा कर दिया है. जज नरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में 15 गवाहों का बयान लिया गया.
