सीएनटी एक्ट में संशोधन जरूरी है
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :15 Oct 2014 4:11 AM (IST)
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सीएनटी एक्ट में संशोधन आदिवासियों के हित में होना चाहिए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि आदिवासियों की जमीन खरीद-फरोख्त में थाना क्षेत्र की जो शर्त है, वह हटायी जाये. यह उचित है, चूंकि यह प्रतिबंध उस जमाने का था, जब आदिवासी अपना गांव नहीं छोड़ते थे. अब समय बदल चुका है. आदिवासी शहर […]
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सीएनटी एक्ट में संशोधन आदिवासियों के हित में होना चाहिए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि आदिवासियों की जमीन खरीद-फरोख्त में थाना क्षेत्र की जो शर्त है, वह हटायी जाये.
यह उचित है, चूंकि यह प्रतिबंध उस जमाने का था, जब आदिवासी अपना गांव नहीं छोड़ते थे. अब समय बदल चुका है. आदिवासी शहर की ओर मुखातिब हो रहे हैं. ऐसी परिस्थति में वे शहर में नहीं बस सकेंगे. वहीं, जो आदिवासी जमीन बेचना चाहते हैं, उन्हें ग्राहक मिलेंगे ही नहीं.
ऐसी स्थिति में वे गैर-आदिवासी को नियम की परवाह किये बिना जमीन दे देते हैं. इस तरह से यहां जमीन लेने व देनेवाले दोनों को कठिनाई हो रही है. हां, एक बात है कि अच्छी तरह से जांच-पड़ताल हो जाये कि आदिवासी की जमीन खरीदनेवाला आदिवासी ही हो. वहीं, नियमों के उल्लंघन संबंधी जांच समय-समय पर हो.
करमा उरांव, लोहरदगा
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