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बोले लालू, जब छापिये दिये हैं, तो क्या पूछते हैं

पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का बयान दर्ज हुआ रांची : चारा घोटाला मामले में आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा सहित अन्य गुरुवार को कोर्ट में हाजिर हुए. वे आज चारा घोटाला से जुड़े तीन मामलों आरसी 64ए/96, आरसी 38ए/96 अौर आरसी 47ए/96 में हाजिर हुए. कोर्ट की कार्यवाही सुबह 7:30 […]

पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का बयान दर्ज हुआ
रांची : चारा घोटाला मामले में आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा सहित अन्य गुरुवार को कोर्ट में हाजिर हुए. वे आज चारा घोटाला से जुड़े तीन मामलों आरसी 64ए/96, आरसी 38ए/96 अौर आरसी 47ए/96 में हाजिर हुए. कोर्ट की कार्यवाही सुबह 7:30 बजे शुरू हुई. वे सबसे पहले आरसी 64 ए/96 मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में हाजिर हुए. अदालत में जगन्नाथ मिश्रा का बयान भी दर्ज कराया गया.
आरसी 64/96 देवघर कोषागार से 89 लाख 24 हजार 164 रुपये की अवैध निकासी से संबंधित मामला है. आरसी 38ए/96 दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी से संबंधित मामला है. ये दोनों मामले सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह के कोर्ट में चल रहे हैं. आरसी 47 ए/96 डोरंडा कोषागार से 139. 35 करोड़ की अवैध निकासी से संबंधित मामला है. यह मामला सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में चल रहा है.
जब छापिये दिये हैं, तो क्या पूछते हैं : लालू प्रसाद
लालू प्रसाद गुरुवार की सुबह 7:20 में कोर्ट पहुंचे थे. मामले की सुनवाई के बाद वह 8:47 मिनट पर बाहर निकले. इस दौरान मीडियाकर्मियों ने लालू से पूछा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर आपका क्या कहना है. लालू प्रसाद ने कहा कि जो बोले हैं, उसको तो आपलोग छापिये दिये हैं, तो फिर क्या पूछते हैं? इसके बाद वे अपनी गाड़ी से स्टेट गेस्ट हाउस की अोर निकल गये. लालू प्रसाद के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक अौर कार्यकर्ता भी कोर्ट परिसर पहुंचे थे. पूर्व मंत्री अन्नापूर्णा देवी भी कोर्ट पहुंची थीं.
बचाव पक्ष की अोर से दी गयी गवाहों की सूची
मामले में बचाव पक्ष की अोर से अदालत में 36 गवाहों की लिस्ट दी गयी. अदालत ने इसे मंजूर किया है अौर प्रत्येक सुनवाई में पांच-पांच गवाहों की गवाही कराने को कहा है. गवाहों में पूर्व डीजीपी डीपी अोझा, जयप्रकाश, सीआरपीएफ के पूर्व अधिकारी एपी दोराई सहित अन्य के नाम शामिल हैं. सीबीआइ की अोर से इतने गवाहों की गवाही कराये जाने का विरोध किया गया. कहा गया कि इतने गवाहों की गवाही का कोई मतलब नहीं है. बचाव पक्ष की अोर से कहा गया कि जब हम आपके गवाहों पर आपत्ति नहीं करते हैं, तो आप हमारे गवाहों का विरोध क्यों कर रहे हैं. अदालत ने आरसी 64ए/96 मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 29 अौर 30 जून निर्धारित की है. इसी अदालत में लालू ने आरसी 38ए/96 मामले में भी हाजिरी लगायी. मामले में सीबीआइ के गवाह नहीं आये. सीबीआइ की अोर से समय की मांग की गयी है.

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