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दिल्ली के द्वारका इलाके में चार साल के अबोध बच्चे पर लगा रेप का इल्जाम, दोषी कौन?

नयी दिल्ली : अगर एक चार साल का बच्चा अपनी सहपाठी के साथ ‘सेक्सुल एक्टिविटी’ करे और मामला पुलिस तक पहुंच जाये, तो बच्चे को रेप का आरोपी बता देना तो सहज है, लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या एक चार साल के बच्चे को रेपिस्ट कहा जा सकता है? अगर हां, तो उस […]


नयी दिल्ली :
अगर एक चार साल का बच्चा अपनी सहपाठी के साथ ‘सेक्सुल एक्टिविटी’ करे और मामला पुलिस तक पहुंच जाये, तो बच्चे को रेप का आरोपी बता देना तो सहज है, लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या एक चार साल के बच्चे को रेपिस्ट कहा जा सकता है? अगर हां, तो उस अबोध बच्चे की सजा क्या होगी? क्या उस बच्चे को इस बात की समझ भी है कि उसने जो कुछ किया, वह अपराध है. जी हां, समाज के सामने यह सवाल है क्योंकि दिल्ली के द्वारका इलाके से जो खबर आ रही है, वह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है. यह हमारे समाज के बदलते स्वरूप पर कई सवाल खड़े करती है और समाज के जिम्मेदार लोगों से यह पूछती है कि हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं.

दरअसल एक खबर सामने आयी है, जिसमें एक चार साल के बच्चे ने अपनी सहपाठी के साथ ‘सेक्सुल एक्टिविटी’ की है, जिसे आमतौर पर यौन शोषण या यौन उत्पीड़न कहते हैं. इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस अभी कानून के जानकारों से सलाह कर रही है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जायेगी.
बच्ची के अभिभावकों ने अपनी शिकायत में बताया है कि पिछले शुक्रवार को जब बच्ची स्कूल से लौटी तो उसने प्राइवेट पार्ट में दर्द होने की शिकायत की. फिर बच्ची ने सारी बात अपने माता-पिता को बतायी. प्रकाशित खबरों के अनुसार बच्ची ने बताया कि उसके क्लास के एक लड़के ने उसकी पैंट उतारी और अपनी अंगुली और पेंसिल से उसके साथ ‘सेक्सुल एक्टिविटी’ की. जिस वक्त बच्चा ऐसा कर रहा था वहां कोई मौजूद नहीं था.

अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया है. साथ ही यह आरोप भी लगाया है कि स्कूल के प्रिसिंपल, टीचर और कर्मचारियों ने घटना की जानकारी देने के बाद भी कोई मदद नहीं की और ना ही उसकी शिकायत पर ध्यान दिया. हालांकि बच्ची के माता-पिता ने आरोपी बच्चे की पहचान बताने से इनकार कर दिया है.
बच्ची के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत तब की जब डॉक्टर्स ने यह कंफर्म किया कि बच्ची के साथ ‘सेक्सुल एक्टिविटी’ हुई है. पुलिस ने रेप का केस तो दर्ज कर लिया है लेकिन आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है. दिल्ली पुलिस के मुख्य प्रवक्ता देपेंद्र पाठक ने मीडिया को बताया कि भारतीय दंड संहिता सात साल के कम उम्र के बच्चों पर मुकदमा चलाने से उन्हें कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए हम उन सभी पक्षों का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद ही इस गंभीर विषय पर कोई कार्रवाई होगी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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