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भागलपुर मामला : केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत ने दायर की अग्रिम जमानत अर्जी

भागलपुर : भाजपा नेता अर्जित शाश्वत ने जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सोमवार को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की. अर्जी की सुनवाई मंगलवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में होगी. अधिवक्ता वीरेश मिश्रा के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे की अर्जी […]

भागलपुर : भाजपा नेता अर्जित शाश्वत ने जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सोमवार को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की. अर्जी की सुनवाई मंगलवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में होगी. अधिवक्ता वीरेश मिश्रा के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे की अर्जी दाखिल हुई.

बता दें कि शनिवार को प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट से भाजपा नेता अर्जित शाश्वत समेत नौ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है. इनमें दरियापुर (सजौर) के अर्जित शाश्वत के अलावा बूढ़ानाथ मंदिर रोड के अभय कुमार घोष, गोशाला रोड के प्रमोद वर्मा, बैंक कॉलोनी के देव कुमार पांडेय, आरके लेन के निरंजन सिंह, विक्रमशिला कॉलोनी के संजय भट्ट, मंदरोजा के सुरेंद्र पाठक, केबी लाल रोड के अनूप लाल साह, बड़ी खंजरपुर के प्रणव साह उर्फ प्रणव कुमार दास हैं.

पुलिस ने उक्त आरोपित को 17 मार्च को नाथनगर थाना कांड संख्या- 176/18 में प्राथमिक अभियुक्त बना रखा है. कहा था कि आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं. ये आरोपित गिरफ्तारी के डर से इधर-उधर भाग रहे हैं और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करते रहते हैं. आरोपित नाथनगर थाना क्षेत्र के बाहरी थाना क्षेत्र के हैं, इस कारण गिरफ्तारी वारंट जारी करने की जरूरत है. इनकी गिरफ्तारी होने से विधि व्यवस्था सुचारु हो सकेगी.

कोर्ट ने नाथनगर के एक अन्य कांड के8 आरोपितों की वारंट अर्जी को वापस लौटाया
भागलपुर. प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने सोमवार को नाथनगर थानेदार ने 17 मार्च को मारपीट, आगजनी व लूटपाट के मामले में दर्ज एक अन्य कांड के आठ आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट अर्जी लेकर पहुंची. पूर्व की तरह थानेदार कुल 13 आरोपित में से आठ के खिलाफ वारंट की अर्जी मांग रही थी, इस पर कोर्ट ने दोबारा एतराज किया. बताया जाता है कि उक्त अर्जी के साथ केस डायरी भी नहीं थी. कोर्ट ने नाथनगर थानेदार को दोबारा केस डायरी लेकर कोर्ट में वारंट अर्जी लाने का निर्देश दिया.

पूरे दिन रही कोर्ट में गहमा-गहमी
भाजपा नेता अर्जित शाश्वत के कोर्ट में सरेंडर करने की चर्चा सुबह से ही चलने के कारण व्यवहार न्यायालय परिसर में अन्य दिनों की अपेक्षा पुलिस की गहमा-गहमी अधिक रही. आसपास पुलिस कर्मियों की चहलकदमी किसी प्रोफाइल वाले के सरेंडर करने जैसी बातों की ओर से इशारा कर रहा था. जब दोपहर बाद उक्त भाजपा नेता की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल हुई, तब जाकर चर्चा पर विराम लगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
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