Court News : तुम बहुत स्मार्ट हो, महिला को रात में ऐसा व्हाट्सऐप मैसेज भेजना अश्लीलता, कोर्ट ने सुनाया फैसला

व्हाट्सऐप मैसेज की सांकेतिक तस्वीर
Court News : मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने अनजान महिलो को मैसेज भेजने को अश्लीलता बताया, जिसमें कहा गया हो तुम बहुत स्मार्ट हो. जानें पूरा मामला.
Court News : मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि रात में किसी अनजान महिला को ‘‘आप पतली हैं, बहुत स्मार्ट और गोरी दिखती हैं, मैं आपको पसंद करता हूं…’’ जैसे मैसेज भेजना अश्लीलता के समान है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दिंडोशी) डी जी ढोबले ने एक पूर्व पार्षद को व्हाट्सऐप पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां कीं. कोर्ट ने 18 फरवरी को सुनाए आदेश में उक्त बातें कही.
मैसेज भेजे गए, इनमें लिखा था, ‘‘आप पतली हैं’’
कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को रात 11 बजे से 12.30 बजे के बीच तस्वीरें और मैसेज भेजे गए. इनमें लिखा था, ‘‘आप पतली हैं’’, ‘‘आप बहुत स्मार्ट दिखती हैं’’, ‘‘आप गोरी हैं’’, ‘‘मेरी उम्र 40 साल है’’, ‘‘आप शादीशुदा हैं या नहीं?’’ और ‘‘मैं आपको पसंद करता हूं.’’ कोर्ट ने कहा कि कोई भी विवाहित महिला या उसका पति जो ‘‘प्रतिष्ठित है और (पूर्व) पार्षद’’ है, ऐसे व्हाट्सऐप मैसेज और अश्लील तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर तब जब मैसेज भेजने वाला और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को नहीं जानते हों. इसमें कहा गया, ‘‘आरोपी ने रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जो दिखाता हो कि उनके बीच कोई संबंध था.’’
आरोपी के तर्क को कोर्ट ने किया खारिज
न्यायाधीश ने माना कि ये मैसेज और यह कृत्य महिला की गरिमा का अपमान करने के समान हैं. इससे पहले, आरोपी को 2022 में यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने दोषी ठहराया था. तीन महीने कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद उसने सेशन कोर्ट में फैसले को चुनौती दी. आरोपी ने दावा किया कि उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मामले में झूठा फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने उसके तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है.
आरोपी ने महिला को व्हाट्सऐप पर अश्लील मैसेज भेजे
कोर्ट ने कहा, ‘‘इसके अलावा, कोई भी महिला किसी आरोपी को झूठे मामले में फंसाकर अपनी गरिमा को दांव पर नहीं लगाएगी.’’ आरोप लगाने वाले पक्ष ने साबित कर दिया है कि आरोपी ने महिला को व्हाट्सऐप पर अश्लील मैसेज और तस्वीरें भेजी थीं. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए, आरोपी को अधीनस्थ अदालत (मजिस्ट्रेट) ने दोषी ठहराकर और सजा सुनाकर उचित किया.’’
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Amitabh Kumar
डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. करियर की शुरुआत Prabhatkhabar.com से की. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़ है. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहन लेखन का अनुभव रहा है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में विशेष रुचि है. ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग खबरों पर लगातार फोकस रहता है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




