Parliament : 'एक देश, एक चुनाव' बिल को लोकसभा ने स्वीकारा, पक्ष में 269 वोट पड़े
Published by : Amitabh Kumar Updated At : 17 Dec 2024 2:13 PM
‘एक देश, एक चुनाव’ बिल लोकसभा में पेश
Parliament : 'एक देश, एक चुनाव' बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है. इसका विरोध विपक्ष के सांसदों ने किया.
Parliament : लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया. इस बिल को लोकसभा ने 269 वोट से स्वीकार किया, जबकि विपक्ष में 198 वोट पड़े. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव दिया है कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए.
इस बिल का विरोध विपक्ष की ओर से किया गया. समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, ” हमारी पार्टी इस विधेयक का विरोध करती है. यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है. कई संविधान निर्माताओं और न्यायालय ने कहा है कि किसी को भी मूल ढांचे को बदलने का अधिकार नहीं है. यह विधेयक संविधान के खिलाफ है.”
पीएम मोदी बिल को जेपीसी के पास भेजना चाहते थे: अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी सांसदों द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को वापस लेने की मांग पर कहा, ”जब बिल कैबिनेट में आया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए,” इस बीच, आईयूएमएल नेता ई.टी. मोहम्मद बशीर, आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने बिल का पुरजोर विरोध किया और मांग की कि इसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए.
एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक वापस ले सरकार: कांग्रेस
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर हमला है. विधेयक का प्रस्तुतीकरण और विचार इस सदन की विधायी क्षमता से परे है, सरकार से इसे वापस लेने का आग्रह करता हूं.
विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार : कल्याण बनर्जी
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, ”एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करता है. अनुच्छेद 82 और उप-अनुच्छेद 5 चुनाव आयोग को सारी शक्ति दे रहा है. हमेशा एक पार्टी कभी शासन नहीं कर सकती.”
विधेयक सत्ता को सेंट्रलाइज्ड करने का प्रयास है: सुप्रिया सुले
एनसीपी (एसपी) सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने विधेयक का विरोध किया है. यह संविधान की कीमत पर सत्ता को सेंट्रलाइज्ड करने का प्रयास है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह इस विधेयक को तुरंत वापस ले या आगे के परामर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दे.
विधेयक में क्या कहा गया है?
13 दिसंबर की रात विधेयक की प्रति सामने आई. इसके अनुसार, यदि लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है, तो ऐसे में उस विधानसभा के शेष 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के लिए ही मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे. विधेयक में अनुच्छेद 82(ए) (लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव) जोड़ने और अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि), 172 और 327 (विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति) में संशोधन करने का सुझाव इसमें दिया गया है.
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By Amitabh Kumar
अमिताभ कुमार झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं और पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. डिजिटल न्यूज में अच्छी पकड़ है और तेजी के साथ सटीक व भरोसेमंद खबरें लिखने के लिए जाने जाते हैं. वर्तमान में अमिताभ प्रभात खबर डिजिटल में नेशनल और वर्ल्ड न्यूज पर फोकस करते हैं और तथ्यों पर आधारित खबरों को प्राथमिकता देते हैं. हरे-भरे झारखंड की मिट्टी से जुड़े अमिताभ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जिला स्कूल रांची से पूरी की और फिर Ranchi University से ग्रेजुएशन के साथ पत्रकारिता की पढ़ाई की. पढ़ाई के दौरान ही साल 2011 में रांची में आयोजित नेशनल गेम को कवर करने का मौका मिला, जिसने पत्रकारिता के प्रति जुनून को और मजबूत किया.1 अप्रैल 2011 से प्रभात खबर से जुड़े और शुरुआत से ही डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय रहे. खबरों को आसान, रोचक और आम लोगों की भाषा में पेश करना इनकी खासियत है. डिजिटल के साथ-साथ प्रिंट के लिए भी कई अहम रिपोर्ट कीं. खासकर ‘पंचायतनामा’ के लिए गांवों में जाकर की गई ग्रामीण रिपोर्टिंग करियर का यादगार अनुभव है. प्रभात खबर से जुड़ने के बाद कई बड़े चुनाव कवर करने का अनुभव मिला. 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ झारखंड विधानसभा चुनावों (2014, 2019 और 2024) की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. चुनावी माहौल, जनता के मुद्दे और राजनीतिक हलचल को करीब से समझना रिपोर्टिंग की खास पहचान रही है.
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