नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के परिसीमन को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना को पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने खारिज कर दिया है. उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि परिसीमन क्या है. यह भाजपा का विस्तार है. इसमें जनसंख्या के आधार की अनदेखी की गई है और भाजपा के अनुरूप काम किया गया है. उन्होंने कहा कि हम इसे सिरे से खारिज करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हमें इस पर भरोसा नहीं है. इसमें की गई सिफारिशें जम्मू-कश्मीर के लोगों कमजोर करने के लिए अनुच्छेद-370 के निलंबन की एक कड़ी है.
हमें परिसीमन पर भरोसा नहीं
समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक बयान में उन्होंने कहा कि इसमें जनसंख्या के आधार की अनदेखी की गई है और भाजपा के अनुरूप काम किया गया है. उन्होंने कहा कि हम इसे सिरे से खारिज करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हमें इस पर भरोसा नहीं है. इसमें की गई सिफारिशें जम्मू-कश्मीर के लोगों कमजोर करने के लिए अनुच्छेद-370 के निलंबन की एक कड़ी है.
9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित
वहीं, परिसीमन आयोग के सदस्य सुशील चंद्रा ने कहा कि आज परिसीमन आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसमें 90 विधानसभा सीटें हैं और 5 संसदीय क्षेत्र की सीटें हैं. 90 सीटों में से 43 सीटें जम्मू के लिए हैं और 47 सीटें कश्मीर क्षेत्र के लिए हैं. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ध्यान रखा गया है कि एक ही जिले में ही विधानसभा सीटें हो. पहले एक ही विधानसभा सीट कई जिलों में जा रही थी. हर संसदीय क्षेत्र में 18 विधानसभा की सीटें आएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार जम्मू-कश्मीर में 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई हैं. इसमें से 3 सीटें कश्मीर क्षेत्र के लिए हैं और 6 सीटें जम्मू क्षेत्र के लिए हैं.
जम्मू-कश्मीर में परिसीमन का काम पूरा
बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन का काम पूरा हो गया है. परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण संबंधी अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं. तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग ने अपना कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले गुरुवार (5 मई 2022) को केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण से संबंधित अपने अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर किए. अधिकारियों ने बताया कि इस आदेश की एक प्रति और रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनके आकार का विवरण शामिल होगा. इसके बाद एक राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से आदेश जारी किया जायेगा.