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ईडी ने नेशनल हेराल्ड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में 751.9 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

Updated at : 21 Nov 2023 9:41 PM (IST)
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ईडी ने नेशनल हेराल्ड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में 751.9 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि ईडी द्वारा ‘नेशनल हेराल्ड’ से संबंधित मामले में कुर्की की कार्रवाई किया जाना पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की तय हार से ध्यान भटकाने का प्रयास है. अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि कोई भी एजेंसी भाजपा की हार को रोक नहीं सकती.

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नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि इसने कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रवर्तित एवं नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का स्वामित्व रखने वाली यंग इंडियन कंपनी के खिलाफ धन शोधन की अपनी जांच के तहत 751.9 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है. केंद्रीय जांच एजेंसी के बयान के अनुसार, समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) और इसकी होल्डिंग कंपनी यंग इंडियन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आदेश जारी किया गया था.

बयान में कहा गया है कि जांच में खुलासा हुआ है कि एजेएल के पास अपराध से हुई आय अचल संपत्तियों के रूप में है, जो देश में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे कई शहरों में है. इनका मूल्य 661.69 करोड़ रुपये है. वहीं, यंग इंडियन के पास अपराध से प्राप्त आय 90.21 करोड़ रुपये एजेएल के ‘इक्विटी शेयर’ के रूप में है. ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से पूछताछ की है तथा उनके बयान दर्ज किये हैं.

ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की चाल: कांग्रेस

उधर, कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि ईडी द्वारा ‘नेशनल हेराल्ड’ से संबंधित मामले में कुर्की की कार्रवाई किया जाना पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की तय हार से ध्यान भटकाने का प्रयास है. पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि कोई भी एजेंसी भाजपा की हार को रोक नहीं सकती तथा इस तरह की तुच्छ तरकीबों से कांग्रेस और विपक्षी दल झुकने वाले नहीं हैं.

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सिंघवी ने एक बयान में कहा कि ईडी द्वारा एजेएल की संपत्तियों की कुर्की की खबरें इन विधानसभा चुनावों में निश्चित हार से ध्यान हटाने की उनकी हताशा को दिखाती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत कार्रवाई केवल किसी मुख्य अपराध के परिणामस्वरूप हो सकती है. इस मामले में किसी भी अचल संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं है, पैसों का कोई लेनदेन नहीं है. वास्तव में, ऐसा कोई शिकायतकर्ता नहीं है, जिसने यह दावा किया हो कि उसे धोखा दिया गया है.

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