AAP नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, बेनामी संपत्ति मामले में केस बंद
Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 10 Oct 2022 7:15 PM
धन शोधन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. जिसमें धन शोधन मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ जैन की अर्जी खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ बेनामी संपत्ति मामले में सारे केस बंद कर दिया है. हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका की अनुमति देकर बड़ी राहत प्रदान की और उनके खिलाफ एक्ट के तहत सभी कार्यवाही बंद कर दी है.
ईमानदार आदमी को जबरदस्ती महीनों जेल में डाला : केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला खारिज करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया. केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट ने मामला खारिज किया. इन्होंने एक ईमानदार आदमी को जबरदस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है. ये लोग अगर अपना समय फर्जी केस करने की बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगायें तो कितना अच्छा हो!
सत्येंद्र जैन के ख़िलाफ़ कोर्ट ने मामला ख़ारिज किया। इन्होंने एक ईमानदार आदमी को ज़बरदस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। ये लोग अगर अपना समय फ़र्ज़ी केस करने की बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगायें तो कितना अच्छा हो! https://t.co/atNYsWHiN6
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 10, 2022
धन शोधन मामले में मंगलवार को होगी सुनवाई
इधर धन शोधन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. जिसमें धन शोधन मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ जैन की अर्जी खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. मालूम हो सत्येंद्र जैन फिलहाल धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
Delhi High Court grants relief to AAP leader Satyendar Jain by allowing his plea challenging proceedings against him under the Benami Transaction (Prohibition) Amendment Act. The High Court has closed all the proceedings against him under the Act. pic.twitter.com/U74OVqecjq
— ANI (@ANI) October 10, 2022
सीबीआई ने जैन और दो अन्य के खिलाफ 2017 में दर्ज किया था मामला
गौरतलब है कि ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनयम के तहत 2017 में आप के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी के आधार पर जैन और अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है.
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By ArbindKumar Mishra
अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.
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