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Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला टला, 20 तक बढ़ाई गई रिमांड

Updated at : 07 May 2024 3:07 PM (IST)
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CM Arvind Kejriwal

CM Arvind Kejriwal | PTI

Arvind Kejriwal की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को बेल दी जा सकती है

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Arvind Kejriwal :अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोई फैसला नहीं सुनाया, वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी रिमांड 20 मई तक बढ़ा दी है. सात मई को अरविंद केजरीवाल की रिमांड अवधि समाप्त हो रही थी. आज सुबह दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट की कार्यवाही दो बार कुछ-कुछ देर के लिए रूकी, कोर्ट में जब दोपहर दो बजे के बाद सुनवाई शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे, जिसमें जांच में देरी और गवाहों से पूछताछ में देरी पर जानकारी मांगी गई. कोर्ट ने यह पूछा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव से पहले ही क्यों हुई?

अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके चुनाव प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं अभूतपूर्व हालात हैं. कोर्ट ने कहा कि चुनाव पांच साल में एक बार होते हैं, यह कोई हर छह महीने में होनी वाली फसल नहीं है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह अलग तरह का केस है. अगर चुनाव ना होते तो हम फैसला सुरक्षित रखते. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी, वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं. उनपर कोई केस भी दर्ज नहीं है. कोर्ट ने कहा है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल क्यों नहीं दिया जाए. इसपर ईडी की ओर से दलील दी गई है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल देने से गलत संदेश जाएगा. सीएम के साथ अलग व्यवहार उचित प्रतीत नहीं होता है. ईडी की ओर से यह कहा गया है कि चुनाव है, तो क्या सभी को जेल से छोड़ दिया जाए?

शुरुआती जांच के केंद्र में नहीं थे केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा जांच में की गई देरी पर सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए. कोर्ट ने कहा कि ईडी ने गवाहों और आरोपियों से सीधे सवाल क्यों नहीं किए, इसपर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के सामने कहा कि शुरुआती जांच के केंद्र में अरविंद केजरीवाल नहीं थे, 2023 में उनकी भूमिका सामने आई. ईडी ने यह भी कहा कि बिना पुष्टि के सवाल नहीं पूछ सकते हैं. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में रुके थे और इसके बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह ने किया था, जिन्होंने कथित तौर पर आप के अभियान के लिए नकद धनराशि स्वीकार की थी. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है, हमारे पास अरविंद केजरीवाल की भूमिका के सबूत हैं.

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Rajneesh Anand

लेखक के बारे में

By Rajneesh Anand

राजनीति,सामाजिक, इतिहास, खेल और महिला संबंधी विषयों पर गहन लेखन किया है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में रुचि. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक. IM4Change, झारखंड सरकार तथा सेव द चिल्ड्रन के फेलो के रूप में कार्य किया है. पत्रकारिता के प्रति जुनून है. प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव.

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