कोयला घोटाला मामला : सीबीआई ने की पूर्व कोयला सचिव के लिए सात वर्ष के कारावास की मांग

नयी दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यहां की एक विशेष अदालत से पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता के लिए एक निजी कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटन में धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र के जुर्म में अधिकतम सात वर्ष के कारावास की मांग की है. विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने इस मामले में गुप्ता को दोषी […]
नयी दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यहां की एक विशेष अदालत से पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता के लिए एक निजी कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटन में धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र के जुर्म में अधिकतम सात वर्ष के कारावास की मांग की है. विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने इस मामले में गुप्ता को दोषी करार दिया है और इस मामले में वह सजा 22 जुलाई को सुनाएंगे.
गुप्ता 31 दिसंबर 2005 से नवंबर 2008 तक कोयला सचिव थे. अदालत ने इस मामले में गुप्ता के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव केएस ग्रोफा तथा तत्कालीन निदेशक केसी समारिया को मध्य प्रदेश के थेसगोरा बी रुद्रपुरी कोल ब्लॉक को कमल स्पॉंज स्टील एंड पावर लिमिटेड (केएसएसपीएल) को आवंटित करने में अनियमितता का दोषी करार दिया था.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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