नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) को एक नोटिस भेजकर पूछा है कि बही खाते में कथित जालसाजी और उसको मिले चंदे पर जानबूझ कर कर चुकाने से बचने की कोशिश के लिए उस पर क्यों नहीं मुकदमा चलाना चाहिए.
विभाग ने पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तीन अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया और इस महीने के पहले पखवाड़े तक पार्टी का जवाब मांगा है. आयकर विभाग ने पार्टी पर आकलन वर्ष 2014-15 के लिए मिले चंदे पर सही और वास्तविक योगदान रिपोर्ट नहीं देने का आरोप लगाया है. साल भर की जांच के बाद इस अवधि में 30.08 करोड़ रुपये का चंदा मिलने का पता लगा है.
आयकर अधिकारियों ने कहा कि पार्टी द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत उसको और चुनाव आयोग को सुपुर्द पहली ऑडिट रिपोर्ट ‘गलत और मनगढ़ंत’ है. नोटिस में कहा गया है कि इन आरोपों के मद्देनजर विभाग आयकर कानूनों के अंतर्गत धारा 277 ए (सत्यापन में फर्जी तथ्य) और 276 सी (जानबूझकर कर देने से बचने) के तहत अदालत में अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दाखिल करना चाहता है. अदालत में आरोप साबित होने पर आरोपी को अधिकतम तीन साल की सश्रम सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है.